दरअसल, बिहार में सरकारी डॉक्टरों की तरह अब निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी कोरोना से मौत पर 50 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जाएगी। बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले को आईएमए बिहार की बड़ी जीत माना जा रहा है।
बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 में लगे कोरोना से मरने वाले निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी 50 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। आदेश में यह भी बताया गया कि इस राशि का भुगतान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।