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Govt Scheme: इस योजना में रोजाना 2 रुपए से भी कम का करें निवेश, हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन

PM-SYM Pension Scheme: सरकार की इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। इस Govt Scheme के तहत हर महीने लाभार्थी जितना कंट्रीब्यूशन करता है, उतना ही सरकार उसमें मिला कर देती है।

नई दिल्लीAug 28, 2024 / 01:11 pm

Akash Sharma

Pm shram yogi mandhan yojana

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: देश में करोड़ों मजदूर असंगठित क्षेत्र से जुड़े वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरूआत की है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन के शुरुआती दौर में ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चला लेते हैं, लेकिन जब जीवन के एक पड़ाव पर आने के बाद वृद्धावस्था में जब शरीर काफी कमजोर हो जाता है उस समय इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना (Govt Scheme) का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना के तहत आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। आइए जानते हैं PM-SYM के बारे में विस्तार से – 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?


सरकार की PM-SYM योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत हर महीने लाभार्थी जितना कंट्रीब्यूशन करता है, उतना ही सरकार उसमें मिला कर देती है। मान लो कि आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 18 से लेकर 40 साल तक के असंगठित क्षेत्र से जुडे़ मजदूर आवेदन कर सकते हैं।

कौन लोग कर सकते हैं निवेश

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का संचालन असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार जैसे- ड्राइवर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, प्लंबर, दर्जी, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, मिड-डे मील वर्कर, कूड़ा बीनने वाले, हथकरघा, बीड़ी बनाने वाले, कृषि कामगार, धोबी, मोची आदि के लिए किया जा रहा है। PM-SYM योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। 

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