पीएम श्रमयोगी मानधन योजना
भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए साल 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद सरकार 3000 रुपये की हर महीने पेंशन देती है। योजना में जितना कंट्रीब्यूशन मजदूर द्वारा किया जाता है उतने ही पैसे उसमें सरकार देती है। यानी अगर कोई मजदूर 100 रुपये जमा करता है। तो 100 रुपये ही सरकार जमा करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मजदूरों की उम्र 18 से लेकर 40 साल तक के बीच होनी चाहिए।
किन मजदूरों को मिल सकता है लाभ?
रिक्शा चालक,, घर में काम करने वाले, ड्राइवर, बुनकर, प्लंबर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा का काम करने वाले मजदूरों सहित अन्य और मजदूर शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन?
योजना का के लिए आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर जाए। उसके बाद वह अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ योजना में खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट से फोन नंबर लिंक होना जरूरी है। जैसे ही अपने खाता खुलवा लेते हैं आपको अपने मोबाइल नंबर पर उसकी जानकारी मिल जाती है। या फिर आप ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर बात कर सकते है।