पेंशन नियम 54 के तहत पेंशन पाने का हकदार कौन- कौन होता है (Who is entitled to get pension under Rule 54)
नियम 54 के तहत पेंशनर एम्प्लॉई के निधन के बाद उनकी पेंशन पाने के लिए हकदार लोगों में शामिल हैं।1. मृतक का जीवनसाथी (यानी जिनका निधन हुआ है उनका पति या पत्नी)
2 उनके के अभिभावक (माता-पिता)
3 उनके बच्चे
4 उनके हैंडीकैप भाई-बहन
क्या बेटी होती है फैमिली पेंशन के लिए हकदार
मृतक पेंशनर की बेटी तब तक फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र (Eligible) रहती है, जब तक कि उसकी शादी न हो जाए, उसे नौकरी न मिल जाए, या फिर वो मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग हो। अगर किसी के माता या पिता सरकारी कर्मचारी में थे और अगर उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा, या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में बेटी फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। शादी हो जाने के बाद अगर बेटी विधवा हो जाती है तो भी वो पेंशन पाने के लिए हकदार होती है।इस स्थिति में बेटी को जीवन भर पेंशन मिलती है?
अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने Form 4 में अपनी बेटी का नाम डाला है, तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार का सदस्य माना जाता है। नियमों के मुताबिक अगर बेटी मानसिक या शारीरिक तौर पर हेंडीकेप (Handicap) है, तो उसे जीवन भर पारिवारिक पेंशन (Lifetime family pension) मिल सकती है। मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हो सकती है।अविवाहित बच्चियों के लिए क्या हैं पेंशन का नियम
भारत सरकार ने अविवाहित बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रता को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं.फैमिली पेंशन पाने के लिए अविवाहित बेटी की पात्रता शर्तें