scriptKerala High Court: पत्नी के गहने उसकी सहमति के बिना गिरवी रखना अपराध, कोर्ट ने पति को सुनाई ये सजा | Pawning wife jewelry without her consent is a crime kerala high court sentenced husband to this punishment | Patrika News
राष्ट्रीय

Kerala High Court: पत्नी के गहने उसकी सहमति के बिना गिरवी रखना अपराध, कोर्ट ने पति को सुनाई ये सजा

High Court of Kerala: केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की सहमति के बिना उसके मायके से मिले गहनों को गिरवी रखने को अपराध मानते हुए कोर्ट उसके पति को दोषी करार दिया।

नई दिल्लीOct 23, 2024 / 12:29 pm

Akash Sharma

karalla High Court

HIGH COURT OF KERALA

High Court of Kerala: केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की सहमति के बिना उसके स्त्रीधन में मिले गहनों को गिरवी रखने को अमानत में खयानत का अपराध मानते हुए कोर्ट उसके पति को दोषी करार दिया। जस्टिस ए.बदरुद्दीन ने कहा कि इस मामले में आपराधिक विश्वासघात (IPC की धारा 406) के सभी तत्व साबित होते हैं।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

केरल हाईकोर्ट ने आरोपी पति को छह माह के कारावास और पांच लाख रुपए के जुर्माने का उचित ठहराया है। इस मामले में अपीलकर्ता पति की पत्नी को अपनी मां से आभूषण मिले थे जिसे उसने पति को लॉकर में रखने को दिए थे। पति ने गहने लॉकर में रखने के बजाय पत्नी की सहमति के बिना गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखकर कर्ज ले लिया। पति ने सैशन कोर्ट के छह माह की सजा और पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Hindi News / National News / Kerala High Court: पत्नी के गहने उसकी सहमति के बिना गिरवी रखना अपराध, कोर्ट ने पति को सुनाई ये सजा

ट्रेंडिंग वीडियो