कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की ओर से इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके साथ ही मुंबई में CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
यह भी पढ़ेँः देश में Omicron से पहली मौत, महाराष्ट्र में नाइजीरिया से लौटे शख्स ने गंवाई जान
यह भी पढ़ेँः देश में Omicron से पहली मौत, महाराष्ट्र में नाइजीरिया से लौटे शख्स ने गंवाई जान
पाबंदियों का करना होगा पालन
– मुंबई पुलिस ने नागरिकों को बीचेस, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाहों, गार्डन्स, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक (12 घंटें) जाने पर रोक लगा दी है।
– आदेश में कहा गया है, ‘मामलों में वृद्धि और नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के उभरने से शहर को कोविड-19 महामारी से खतरा बना हुआ है। नए साल से पहले सभी बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
– शादी-विवाहों के मामले में चाहे बंद स्थान में हो या खुले स्थान में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति तक सीमित कर दिया गया है।
– किसी भी सभा या कार्यक्रम के मामले में उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या भी 50 व्यक्तियों तक सीमित कर दी गई है।
– अंतिम संस्कार के मामले में, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। पहले से मौजूद अन्य सभी निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
बता दें कि मुंबई में यह आदेश पुलिस आयुक्त, ग्रेटर मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2021 के दिन में 1 बजे से लागू हो चुके हैं, जो 15 जनवरी 2022 की रात 12.00 बजे तक लागू रहेंगे।
यह भी पढ़ेँः कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दो राज्यों में R Value ने पार किया दो का आंकड़ा, जानिए क्या है इसका मतलब
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
सरकार ने बताया कि मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और कोविड-19 वायरस के प्रसार को कम करने की दृष्टि से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।