राष्ट्रीय

Tax Regime: अब ₹70,000 महीने तक की सैलरी पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, समझें पूरा कैलकुलेशन

Old Vs New Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में टैक्स कैलकुलेट (Tax Calculator) करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) का ऐलान किया। साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को भी बरकरार रखा था।

नई दिल्लीSep 15, 2024 / 07:42 am

Akash Sharma

Old Tax Regime Vs New Tax Regime Calculator

Old Vs New Tax Regime: इनकम टैक्स (Income Tax) ऐसा अनिवार्य टैक्स है, जिससे बचना किसी भी नौकरीपेशा के लिए संभव ही नहीं है। एम्प्लाइज के हाथ में जब तक सैलरी आती है तब तक इनकम टैक्स कट चुका होता है। साल 2020 में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कैलकुलेट (Tax Calculation) करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) का ऐलान किया। साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को भी बरकरार रखा था। अगर आप सही प्लानिंग करके चलते हैं तो दिक्कत नहीं होती। साल 2023 में नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव भी किए गए और अब ₹7,00,000 रुपये या उससे कम सालाना आमदनी होने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87a के तहत रिबेट हासिल हो जाता है। आप टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों टैक्स रिजीम को तुलनात्मक स्तर पर देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नए और पुराने टैक्स रिजीम में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा और क्यों?

टैक्स कैलकुलेशन (Tax Calculation)

मासिक आय ₹70,000 होने पर आमतौर पर उनका मूल वेतन (Basic Salary) ₹24,500 और मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) ₹12,250 होता है। इस लिहाज़ से अगर करदाता हर महीने मकान मालिक को ₹15,000 किराया देता है, तो सालाना ₹1,47,000 पर टैक्स से छूट (HRA Exemption) हासिल कर सकता है। इसके अलावा इस वेतन में से उसका प्रॉविडेंट फ़ंड भी कटता होगा, जो आमतौर पर मूल वेतन का 12 फ़ीसदी होता है। इस शख्स ने ₹1,47,000 की HRA Exemption हासिल कर ली है, और ₹1,50,000 की छूट धारा 80C के तहत अगर ये पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करता है, तो इसकी कुल आय में से इन दोनों छूट की रकम के अलावा ₹50,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) भी घटाई जाएगी, यानी कुल आय में से कुल कटौती ₹3,47,000 हो जाएगी, जिसके बाद टैक्सेबल इनकम ₹4,93,000 रह जाएगी, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट के बाद शून्य टैक्स अदा करना होगा।
Income Tax Calculator

New Tax Regime में इतनी सैलरी पर लगेगा टैक्स

नई टैक्स व्यवस्था में अब अगर आप हर महीने ₹62,500 कमाते हैं, तो आपकी सालाना आमदनी ₹7,50,000 हो जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹50,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) घटाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7,00,000 रह जाएगी, और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87a के तहत मिलने वाली रिबेट के ज़रिये आपका टैक्स शून्य हो जाएगा।
New Tax Regime calculation

पुरानी टैक्स व्यवस्था से बचाएं इनकम टैक्स

अब आपको बताते हैं पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime ) के बारे में, जहां किराए के मकानों में रहने वाले करदाता कुछ खास मदों में बचत कर ₹70,000 मासिक, यानी ₹8,40,000 सालाना तक की आय के बावजूद शून्य टैक्स अदा करेंगे।
Old tax regime
ये भी पढ़ें: Aadhaar Card: आधार कार्ड अपडेट करने की आज है लास्ट डेट, घर बैठे फ्री में ऐसे करें Update

Hindi News / National News / Tax Regime: अब ₹70,000 महीने तक की सैलरी पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, समझें पूरा कैलकुलेशन

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.