केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट करते हुए इस आदेश की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। अपने ट्वीट में बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो भी परिवहन मंत्री ने शेयर किया है। इस वीडियो में वो यह कहते दिख रहे हैं कि छोटे-बड़े सभी कारों में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
यदि कार की पिछली सीट पर बैठा कोई शख्स सीट बेल्ट नहीं लगाता हो तो पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा। पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये का जुर्माना है। परिवहन मंत्री ने बताया कि तीन दिन में इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। उल्लेखनीय हो कि सरकार का यह आदेश टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हादसे में मौत के बाद सामने आया है। साइरस मिस्त्री की बीते रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
साइरस की कार ओवरटेकिंग के दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर पालघर के पास सूर्या नदी के पुल पर रोड डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे के समय साइरस के साथ कार में चार लोग सवार थे। साइरस पीछे की सीट पर बैठे थे। लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जैसे ही डिवाइडर से टकराकर मिस्त्री की कार पलटी वो पीछे वाली सीट से उलझकर आगे गिरे। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई।
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इधर 1 जुलाई 2019 से सरकार ने कार कंपनियों को सीट बेल्ट रिमाइंडर (अलार्म) लगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ अगली सीटों के लिए ही है। विशेषज्ञों के अनुसार पीछे की सीट बेल्ट के लिए भी अलार्म होना चाहिए। अब सरकार इसे कानून बनाने जा रही है। बता दें कि देश में साल 2020 में सड़क हादसों में 15,146 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से जान गंवाई।