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हिंदू मंदिरों से सांईबाबा की मूर्तियां हटाने की याचिका पर नोटिस, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

Hindu temples: मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार के हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को नोटिस किया है।

कोलकाताJun 26, 2024 / 07:23 am

Shaitan Prajapat

Hindu temples: मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार के हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को नोटिस किया है। कोयंबटूर निवासी डी. सुरेशबाबू ने याचिका दाखिल कर कहा कि साईं मंदिर केवल हिंदुओं के लिए धार्मिक पूजा के स्थल नहीं है। हिंदू मंदिरों में साईं बाबा का मूर्ति रखना आगम सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने हाईकोर्ट के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा कि साईं बाबा के भक्त सभी धर्मों के हैं। यह केवल हिंदुओं की सार्वजनिक पूजा के लिए नहीं हैं। तमिलनाडु में कुछ मंदिरों में हिंदू देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं, विश्वास और रीति-रिवाजों को ठेस पहुंचाती है। मंदिर में साईं की मूर्ति की स्थापना शैव परंपरा के भी खिलाफ है, जो 8वीं शताब्दी से चली आ रही है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुरेश ने कहा कि मंदिर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को इस तरह मूर्तियों की स्थापना के खिलाफ कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वह कर्तव्य पालन में असफल रहे। उन्होंने हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने के निर्देश देेेने की मांग की। याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर.महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने बंदोबस्ती विभाग को नोटिस जारी किया है।

भावनाओं को नहीं पहुंचाएं ठेस

याचिका में कहा गया कि साईं बाबा ने हिंदू और इस्लाम दोनों का प्रचार किया। समाज में उनके अनुयायी हैं, लेकिन हिंदू आगम और रीति-रिवाजों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और मंदिरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ उनकी मूर्ति रखकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।

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