नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने बुधवार को पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से जारी नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, ”इससे नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय जुर्माना या किसी डबल शुल्क से बचने में मदद मिलेगी।” पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन के संबंध में आरबीआई से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पेटीएम फास्टैग यूजर्स 15 मार्च के बाद बैलेंस को रिचार्ज या टॉप-अप नहीं कर पाएंगे। हालांकि, यूजर्स तय तारीख के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं।
फास्टैग से संबंधित किसी भी मदद के लिए बैंक से ले सकते हैं मदद
मंत्रालय ने कहा, “पेटीएम फास्टैग से संबंधित किसी भी अन्य सवाल या मदद के लिए यूजर्स अपने संबंधित बैंकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को देख सकते हैं।” एनएचएआई ने सभी पेटीएम फास्टैग यूजर्स से पूरे देश में नेशनल हाईवे पर बिना किसी रुकावट के यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की है।
पिछले महीने RBI ने पेटीएम को लेकर जारी किया था दिशा निर्देश
पिछले महीने, केंद्रीय बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा था ताकि ‘पेटीएम’ हैंडल को बिना किसी बाधा के ट्रांसफर किया जा सके। आरबीआई ने कहा, ”एक बार फिर से बताया जाता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जारी फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) वाले ग्राहक किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य ऑप्शन तलाश कर सकते हैं।”