पुरानी नीति के तहत आवंटित दुकानें मंगलवार तक ही शराब बेच सकती थी। इसलिए स्टॉक खत्म करने के लिए कुछ इलाकों में सस्ते दामों पर भी शराब बेची गई, जिससे दुकानों के बाहर भारी भीड़ रही।
शराब पीने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकाना होगी। दरअसल मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली में अब शराब आठ से नौ फीसदी तक महंगी हो जाएगी।
दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई है। यानी अब आधिकारिक तौर पर 21 साल के युवा शराब पी सकेंगे।
– अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी।
– शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा।
– अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था।
– लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
– अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, अब से 100 फीसदी निजी हाथों में होंगी।