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Mumbai Cruise Ship Drug Case: शाहरुख के बेटे आर्यन की बेल का NCB ने किया विरोध, हाईकोर्ट में बताई अहम वजह

Mumbai Cruise Ship Drug Case फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन बीते कई दिनों से जेल की सलाखों की पीछे है, मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की बेल अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ-साथ स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट भी खारिज कर चुका है। इसके बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका 21 अक्टूबर को दाखिल की थी। इस याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई हुई

Oct 26, 2021 / 03:25 pm

धीरज शर्मा

Mumbai Cruise Ship Drug Case

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ( Shahrukh Khan )के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan ) ड्रग्स केस ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में बीते 24 दिन से सलाखों के पीछे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट दोनों ने ही खारिज दिया। इसके बाद आर्यन की जमानत की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई। आर्यन मामले में सतीश मानश‍िंंदे और अमित देसाई के बाद मुकुल रोहतगी तीसरे वकील हैं, जो उनके लिए कोर्ट में जिरह कर रहे हैं।
वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी ने आर्यन की बेल का विरोध किया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन मिला है। ऐसे में आर्यन को बेल दी जाती है तो वे गवाहों और केस को प्रभावित कर सकते हैं।
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NCB ने याचिका रद्द करने के लिए दी ये दलील

इससे पहले एनबीसी ने आर्यन और उसके अन्य साथियों की जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। NCB ने आरोप लगाया है कि केस से संबंधित गवाहों को खरीदने और प्रभावित करने की कोशिश की गई है।
इस संबंध में उन्होंने प्रभाकर साईल के एफिडेविट को खारिज करने की मांग भी की। NCB ने आरोप लगाया है कि प्रभाकर ने भी शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी का जिक्र किया है।

बेल दी तो विदेश भाग सकता है आर्यन
पूजा किसी भी गवाह को प्रभावित करने में सक्षम हैं और इससे साफ हो जाता है कि बेल मिलने से केस से जुड़े गवाहों पर दबाव बढ़ सकता है। एनसीबी ने आगे कहा कि आर्यन जमानत मिलने के बाद विदेश भी भाग सकता है।
NCB ने कोर्ट से कहा है कि इन्वेस्टीगेशन को डीरेल करने के लिए केस से संबंधित अफसरों और गवाहों को निशाना बनाया जा रहा है।

NCB ने रिया के केस का दिया हवाला
आर्यन खान की बेल एप्लिकेशन पर एनसीबी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिया के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होते हैं।
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समीर की पत्नी बोली- जान से मारने की मिल रही धमकी

ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े भी गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने उनकी सफाई में कहा है- मुझे पुलिस सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है।
अगर समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनके मौजूदा पद से हटा दिया जाता है तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है।

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