राष्ट्रीय

मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात HC का बड़ा आदेश, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रु. हर्जाना देगी ओरेवा कंपनी

गुजरात हाईकोर्ट बुधवार को ने मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा कंपनी को पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Feb 22, 2023 / 02:31 pm

Shaitan Prajapat

Morbi bridge accident

मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मृतकों के मुआवजे को लेकर बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने को ओरेवा ग्रुप मृतकों को 10-10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला पीड़ितों की उस मांग पर सुनाया जिसमें उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की थी। पीड़ितों ने की अपील की थी कि उन्हें भोपाल गैस त्रासदी या फिर उपहार अग्निकांड की तर्ज पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।


कोर्ट में पीड़ितों के मुआवजे की मांग पर ओरेवा ग्रुप ने पांच करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। अब हाईकोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को सभी मृतकों को 10-10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि गांधीनगर से 300 किलोमीटर दूर मच्छु नदी पर बना ये केबल ब्रिज 7 महीने से बंद था। पुल की मरम्मत का काम अजंता मैनुफैक्चरिंग ओरेवा ग्रुप को मिला था।


आपको बता दे बीते साल 30 अक्टूबर को मोरबी जिले में मच्छु नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था। हादसे के समय पूल पर 300 से 400 लोग मौजूद थे। सभी लोग नदी में गिर गए थे। इस दौरान 135 लोगों की मौत हुई थी और 56 घायल हुए थे। हालांकि, इनमें से कुछ की जान बचा ली गई थी। खास बात यह है कि हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद ब्रिज को खोला गया था। ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था।


पुलिस ने इस बड़े हादसे के बाद एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पुलिस ने ओरेवा ग्रुप से जुड़े नौ लोगों को पकड़ा था। ओरेवा ग्रुप के एमडी और प्रमोटर जयसुख पटेल पुलिस की कस्टडी पूरी होने के बाद से जेल में बंद हैं। पुलिस के चार्जशीट पेश करने के बाद जयसुख पटेल ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर क दिया था। इस मामले में पुलिस मोरबी कोर्ट में कुल 1262 पेज की चार्जशीट पेश की है।

Hindi News / National News / मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात HC का बड़ा आदेश, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रु. हर्जाना देगी ओरेवा कंपनी

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.