Mehul Choksi-PNB घोटाला में बड़ा एक्शन
प्रभावित बैंकों (पीएनबी, आईसीआईसीआई) और ईडी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी से मिली रकम एफडी के रूप में पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक में जमा की जाए। चोकसी ने आईसीआईसीआई ने बड़ा लोन लिया था, जो चुकाया नहीं गया। चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी कई संपत्तियों को बेचकर 125 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए जा चुके हैं। इन संपत्तियों में मुंबई के फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल थे। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 2018 में सामने आए पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, जिसके खिलाफ भारत की किसी अदालत ने सूचीबद्ध अपराध पर वारंट जारी किया हो और वह मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ चुका हो या विदेश में रहते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार करता हो, उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें