मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना
साउथ दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में बिना फेस मास्क के दिखाई देता है तो उसपर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि “सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” हालांकि, निजी कार में यात्रा करने वालों पर किसी का तरह का जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
साउथ दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में बिना फेस मास्क के दिखाई देता है तो उसपर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि “सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” हालांकि, निजी कार में यात्रा करने वालों पर किसी का तरह का जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
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कोरोना ने उड़ाई आर्थिक राजधानी की नींद
केवल अगस्त माह में 40 लोगों ने गंवाई जानबता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। बुधवार को यह 24 घंटों में 2,146 नए मामले दर्ज किये गए थे। यहाँ पॉजिटिविटी रेट में भी भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.83 फीसदी दर्ज की गई है। इससे पहले 21 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 18.04 फीसदी था। केवल अगस्त में ही कोरोना के कारण राजधानी में 40 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने फिर से कोरोना से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है।
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