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Anti Rape Bill: 10 दिन के अंदर फांसी, मदद करने पर पांच साल की कैद, Mamata सरकार के बिल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है खास

Kolkata Rape and Murder Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला और बाल सुरक्षा पर एक बड़ा कानून लाने जा रही हैं। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (Aparajita women and child bill 2024) कहा जा रहा है।

नई दिल्लीSep 03, 2024 / 10:23 am

Akash Sharma

Anti Rape Bill 2024

Kolkata Rape and Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार पर सवाल उठा दिए। पूरे देश में रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ आक्रोश नजर आया। डॉक्टर घटना के बाद से ही हड़ताल पर हैं, इस मामले में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। इस सबके बीच ममता सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल (Anti Rape Bill) पेश होने वाला है। इसके लिए आज सरकार एक विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम पद से इस्तीफा मांगने वाली BJP ने भी ममता सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया है।
New Anti Rape Bill 2024

एंटी रेप बिल 2024 का रखा ये नाम

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस मामले में एक कानून लाने जा रही है। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (Aparajita women and child bill 2024) कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने विधेयक का नाम अपराजिता वूमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल- 2024 रखा गया है। इसे मंगलवार, 03 सितंबर 2024 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज ही इसे सदन से पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा।

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