महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सभी कोविड -19 प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन और मॉल, थिएटर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मास्क पहनने को एडवाइजरी में डाउनग्रेड कर दिया गया है।
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मास्क पहनना स्वैच्छिक
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि, प्रदेश में मास्क पहनना स्वैच्छिक कर दिया गया है। हालांकि हमने सभी प्रतिबंधों में ढील दी है, फिर भी हम जनता से भीड़ और सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करने का आग्रह कर रहे हैं।
फिलहाल लागू हैं ये प्रतिबंध
महाराष्ट्र में वर्तमान में मॉल और थिएटर सहित प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों के लिए दोहरी खुराक टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रतिशत और सकारात्मकता दर के आधार पर छूट के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ऐसे स्थानों पर प्रतिबंधों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं। मॉल, थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां सहित अन्य जगहों पर कुल क्षमता के केवल 50 फीसदी लोगों को अनुमति है।
सामान्य हो जाएगी जिंदगी
प्रतिबंध हटाने के साथ सभी गतिविधियां कोरोना के पहले वाली स्थिति की तरह होंगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले गैर-टीकाकरण वाले नागरिकों या शादियों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले या सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीन आवश्यकताओं जैसे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।
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