सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अपील में सोनीपत के जयभगवान ने कहा था कि किसान आंदोलन के चलते सड़क कई महीनों से बंद है अत: सर्वोच्च न्यायालय या तो सरकार को सड़क खोलने का आदेश दे अथवा एक वैकल्पिक सड़क बनाने का आदेश दें ताकि आम लोगों का आवागमन सहजता से हो सकें।
अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट जाना उपयुक्त होगा, वे स्थानीय हालातों के बारे में जानकारी रखते हैं और सहायता कर सकते हैं। उन्होंने अपीलार्थियों को हाई कोर्ट जाने का भी आदेश दिया जिसके बाद अपील को वापस ले लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट भी आम लोगों की मुलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।
यह भी पढ़ें
Delhi: आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क, बढ़ाई गई सुरक्षा
याचिकाकर्ता जयभगवान की ओर से एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि सिंघु बॉर्डर सोनीपत के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख मार्ग है। किसान आंदोलन के चलते यह रास्ता बंद होने से आम लोगों के मूवमेंट के अधिकार पर रोक लग रही है। अपीलार्थी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में है परन्तु यह दूसरों लोगों के लिए समस्या का कारण नहीं बनना चाहिए। यह भी पढ़ें