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Hijab row: शिवमोगा में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 58 छात्र सस्पेंड

कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश सरकार जहां इस मामले में शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इस बीच शिवमोगा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक स्कूल के 58 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। ये छात्र हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

Feb 19, 2022 / 11:29 am

धीरज शर्मा

Karnataka Hijab Row 58 School Students Suspended due to protests In shivamogga

कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद का मामला लगातार गर्माता दा रहा है। एक बार फिर इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है बावजूद इसके प्रदेश के स्कूलों में इस पर तनाव बना हुआ है। ताजा मामला शिवमोगा जिले का है, जहां एक स्कूल में 58 छात्रों को निलंबित करने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये छात्र हिजाब पहनने को लेकर प्रदेशन कर रहे थे। छात्रों ने विरोध किया था और मांग की थी कि कक्षा के अंदर हिजाब की अनुमति दी जाए। इसके बाद कर्नाटक के एक स्कूल के 58 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है।

नहीं छोड़ेंगे हिजाब
उधर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर हिजाब नहीं छोड़ेंगे। छात्रों ने कहा, ‘हिजाब हमारा अधिकार है, हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे।’

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निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज
दरअसल कर्नाटक पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट क्लास में हिजाब पहनने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि चाहे जो हो, वे हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगे। वहीं अन्य प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है।



तब तक परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश
दूसरी तरफ अधिकारी अपने रुख पर अड़े हैं। उनका कहना है कि, जब तक इन छात्रों पर से निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तब तक छात्रों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

दरअसल पिछले तीन दिनों से पुलिस और तहसीलदार छात्रों को नियमों की जानकारी दे रहे हैं। बावजूद इसके कई छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं।


हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई
बता दें कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई हो रही है। वहीं कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब, बुर्का, भगवा गमछे आदि धार्मिक वस्त्रों को पहनने पर पाबंदी भी लगा रखी है।

इस पर अल्पसंख्यक कल्याण हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी मणिवन्नन ने कहा कि हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ का अंतरिम आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों पर भी लागू होता है।

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