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जो जज जमानत दे, वही रद्द करने की अर्जी सुने – सुप्रीम कोर्ट

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का फैसला देते हुए कहा है कि जमानत रद्द करने की याचिका सामान्य परिस्थति में उसी जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करनी चाहिए जिस जज ने पहले जमानत दी थी।

Feb 26, 2024 / 08:20 am

Prashant Tiwari

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत रद्द करने की याचिका सामान्य परिस्थति में उसी जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करनी चाहिए जिस जज ने पहले जमानत दी थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दो आरोपियों की जमानत रद्द करने के आवेदन को जमानत देने वाले के बजाय दूसरे जज के समक्ष सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई।

एमपी हाई कोर्ट का आदेश रद्द

हाई कोर्ट ने आरोपी हिमांशु शर्मा की जमानत रद्द कर दी थी जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हाई कोर्ट की दूसरी बेंच में जमानत रद्द करने की निंदा की और कहा कि जमानत रद्द करने की याचिका को सूचीबद्ध करना ही आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

 

ज्ञानवापी मामले में फैसला आज

इलाहाबाद हाई कोर्ट सोमवार को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की वाराणसी जिला अदालत की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाएगा। यह अपील ज्ञानवापी मस्जिद समिति न की है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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