कश्मीर में केंद्र सरकार ने बदला कानून
केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत ‘कारोबार के लेन-देन के नियमों’ में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार के नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। इन नियमों को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम 2024 कहा जा सकता है। वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।अब LG होंगे सुपर बॉस, दिल्ली जैसे मिले अधिकार
संशोधन से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे। यह भी पढ़ें
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