कोर्ट ने पूछा, डीजीपी ने यह क्यों कहा कि पंजाब की जेल में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? इसमें शामिल अधिकारियों पर आपराधिक षडयंत्र अधिनियम की धारा 120-बी क्यों लागू नहीं की गई? कोर्ट ने आदेश दिए कि नई एसआइटी का गठन किया जाए। वह उकसावे, जालसाजी और आइटी एक्ट के तहत जांच करे। एसआइटी छह हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट को बताया गया था कि मामले में पंजाब पुलिस के सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आठ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।
मान सरकार की भी अदालत में खिंचाई
कोर्ट ने इस मामले से निपटने के लिए भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। निलंबित अधिकारियों में सिर्फ दो गजेटेड अधिकारी थे, जबकि बाकी जूनियर कर्मचारी थे। कोर्ट ने इंटरव्यू के मामले में वरिष्ठ अफसर की तरफ से हलफनामा न दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए।