170 करोड़ से 4000 करोड़ पहुंचा आंकड़ा
अधिकृत जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को चंदे पर छूट से पिछले नौ साल में करीब 12270 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दे चुकी है। वर्ष 2014-15 में यह राशि महज करी 170 करोड़ रुपए थी जो 2022-23 तक करीब 4000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के आंकड़ों का अभी इंतजार है।
इसलिए मिलती है टैक्स में छूट
राजनीतिक दलों को वैध रूप से आर्थिक मदद के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान आयकर अधिनियम में किया गया है। अधिनियम की धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी के अनुसार भारतीय कंपनियों, फर्मों, संगठन, निकाय, व्यक्तियों या हफ करदाताओं को राजनीतिक दलों को चेक, ऑनलाइन या चुनावी बांड के जरिये दी गई चंदे की राशि कुल आय में से घटा कर शेष पर आयकर की गणना की जाती है।
पंजीकृत पार्टी को ही चंदे पर ही छूट
टैक्स में छूट जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत दल को चंदा देने पर ही मिलती है। देश में छह राष्ट्रीय दल, 57 राज्य स्तरीय दल तथा 2764 अन्य राजनीतिक दल हैं।