Flag on Vehicles Rules: गाड़ी पर तिरंगा लगाने का ये है नियम, गलती करने पर 3 साल की सजा के साथ लग सकता है बड़ा जुर्माना
Independence Day 2024 Special: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्सर लोग बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं। हालांकि ऐसा करने की सबको इजाजत नहीं है। आइए जानते हैं कि नेशनल फ्लैग कोड 2002 (National Flag Code 2002) के अनुसार किन लोगों के पास गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार है।
Flag Rules on Vehicles according National Flag Code.
Independence Day 2024 Special: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मन की बात (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के दौरान लोगों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी (Selfie with Tiranga) अपलोड करने की अपील की थी। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) के इस्तेमाल और प्रदर्शन को लेकर भी नियम हैं, इनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्सर लोग बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं। हालांकि ऐसा करने की सबको इजाजत नहीं है। आइए जानते हैं कि नेशनल फ्लैग कोड 2002 (National Flag Code 2002) के अनुसार किन लोगों के पास गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार है।
क्या है भारतीय ध्वज सहिंता 2024 ( What is Flag Code of India 2002)
नेशनल फ्लैग कोड (Flag Code of India) 2002 के अनुसार केवल कुछ लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा लगाने का कानूनी अधिकार है। भारतीय ध्वज सहिंता के अनुसार, जब भी आप तिरंगे को लगाते हैं तो केसरिया पट्टी को सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही फटा या मैला-कुचला तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इन लोगों के पास है गाड़ी में तिरंगा लगाने का अधिकार
बाइक-कार या अन्य किसी वाहन में तिरंगा लगाने का विशेषाधिकार राष्ट्रपति (President of India), उप-राष्ट्रपति, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री (Prime minister), राज्यपाल-उपराज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), मुख्यमंत्री (Chief Minister), राज्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, Supreme Court के न्यायाधीश, High Court के मुख्य जज के पास है।
रूल्स ब्रेक करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
भारतीय नागरिकों को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनीअपराध माना जाता है। कोई व्यक्ति इसको लेकर दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह अधिनियम कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने पर शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।