किसको मिलती है छूट
अगर आपकी भी इनकम, टैक्स छूट की सीमा के अंदर है तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आईटीआर भरने से भी छूट मिलती है। ध्यान रहे कि यहां आपकी कमाई की बात हो रही है, ना कि तमाम तरह के डिडक्शन लेने के बाद निकलने वाली टैक्सेबल इनकम की। अगर आपकी कमाई टैक्स छूट की सीमा से अधिक है, तो आपके लिए भी आईटीआर भरना जरूरी होता है।
दूसरी कैटेगिरी जिनको मिलती है राहत
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 194P के तहत 75 साल की उम्र से अधिक के लोगों को आईटीआर भरने से छूट दी जाती है। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। यह जरूरी है कि सीनियर सिटीजन पिछले साल में भारत का ही नागरिक होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि सीनियर सिटीजन की कमाई पेंशन इनकम और उसे बैंक में रखने से उस पर मिले ब्याज से हो रही हो। यह भी जरूरी है कि उसी बैंक खाते में पेंशन आती हो। अगर आप भी इन दो कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए भी आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। हालांकि, अगर आप आईटीआर फाइल करते रहते हैं तो इससे आपका एक लीगल डॉक्युमेंट तैयार होता है, जो लोन लेते वक्त काफी काम आता है। अगर आप इन कैटेगरी में नहीं हैं तो गलती से भी आईटीआर फाइल करना ना भूलें, वरना आप पर क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है।