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Income Tax डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, ITR दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाई

Income Tax Department: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इसके लिए लास्ट डेट 31 अक्तूबर निर्धारित की थी।

नई दिल्लीOct 27, 2024 / 02:18 pm

Akash Sharma

Income Tax Department of India

Income Tax Department: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इसके लिए लास्ट डेट 31 अक्तूबर निर्धारित की थी। तारीख बढ़ाने का फैसला इनकम टैक्स अधिनियम (IT Act) 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पर लागू होता है। यह डिसीजन आगामी त्योहारी सीजन (Diwali 2024) के साथ जुड़ा हुआ लगता है।

इस वजह से बढ़ाई गई डेट

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि CBDT की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2025) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है। हालांकि यह डिसीजन आगामी त्योहारी सीजन (Diwali 2024) के साथ जुड़ा हुआ लगता है। CBDT ने शनिवार 26 अक्टूबर को कॉरपोरेट्स की ओर से Income Tax Return (ITR) करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी।

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