scriptCourt fined IKEA: आइकिया ने महिला से कैरी बैग के 20 रुपए वसूले, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना | IKEA has to pay be woman 3000 rupees for 20 rupees for carry bags bengaluru court ordered | Patrika News
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Court fined IKEA: आइकिया ने महिला से कैरी बैग के 20 रुपए वसूले, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना

IKEA: बहुराष्ट्रीय फर्नीचर रिटेलर आइकिया ने एक महिला से लोगो वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपए वसूले थे। महिला ने कंपनी को उपभोक्ता अदालत में ले गई और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 3,000 रुपए के साथ-साथ रिफंड भी जीता।

Oct 23, 2023 / 07:25 pm

Shaitan Prajapat

IKEA

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Court fined IKEA: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला से मल्टीनेशनल फर्नीचर रिटेलर आइकिया ने कैरी बैग के लिए 20 रुपए का चार्ज वसूला था। इसके बाद महिला ने आइकिया को कंज्यूमर कोर्ट में घसीटा। अब कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 20 रुपए का रिफंड के साथ 3000 रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है। संगीता बोहरा बहुराष्ट्रीय फर्नीचर रिटेलर को उपभोक्ता अदालत में ले गईं। उन्होंने दावा किया कि यह आरोप एक अनुचित व्यापार व्यवहार है। कोर्ट ने आइकिया को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। अदालत ने कहा कि विक्रेता को सामान वितरण योग्य स्थिति में रखने से संबंधित सभी खर्च वहन करना होगा।

जानिए पूरा मामला

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एक साल पहले का है। बीते साल 6 अक्टूबर को बेंगलुरू की संगीता बोहरा ने नागसंद्रा में आइकिया स्टोर से 2428 रुपए का सामना खरीदा था। उन्होंने बिल चेक किया तो पता चला कि आइकिया स्टोर ने उसमें 20 रुपए कैरी बैग के लिए शुल्क वसूला, जिस पर आइकिया का ब्रांड लोगो लगा हुआ था। संगीता ने स्टोर स्टाफ से पूछा कि 20 रुपए कैरी बैग के लिए क्यों लिया जा रहा है। जबकि उस पर आइकिया का ब्रांड लोगो है।

कैरीे बैग के दिए थे 20 रुपए

बोहरा ने कर्मचारियों से सवाल किया कि खरीदारी करने के बावजूद उन्हें ब्रांडेड बैग के लिए भुगतान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ग्राहकों को बैग मुफ्त मिलना चाहिए। स्टोर स्टाफ के अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण उसके पास 20 रुपए में बैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

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महिला ने आइकिया को भेजा लीगल नोटिस

इस मामले में 17 अक्टूबर, 2022 को महिला ने आइकिया को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें लिखा कि प्रिंटेड लोगो वाले बैग के लिए ग्राहक से पैसे वसूलना गलत है। लेकिन आइकिया ने महिला को रिफंड देने से मना कर दिया। इसके बाद मार्च 2023 में संगीता बोहरा ने बेंगलुरू के शांतिनगर में अर्बन फर्स्ट एडीशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसेल में आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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20 रुपए की जगह देने पड़े 3 हजार
एक साल बाद बेंगलुरू की कंज्यूमर फोरम ने 4 अक्टूबर 2023 को महिला के हक में फैसला सुनाया कोर्ट ने कहा कि कैरी बैग का लाना वैक्ल्पिक है तो कस्टमर हर एक आइटम के लिए बैग नहीं ला सकता है। कोर्ट ने आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि महिला को 20 रुपए का रिफंड किया जाए और इसके साथ 1000 रुपए महिला की मानसिक परेशानी और 2000 रुपए कोर्ट खर्च देने केे लिए कहा है।

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