हिंदुओं के लिए क्या बदलाव
– यूसीसी हिंदू कानून के तहत पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के बीच अंतर को खत्म कर देता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सहदायिक अधिकारों का यूसीसी विधेयक में उल्लेख नहीं है।
– यूसीसी में निर्वसीयत उत्तराधिकार (जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है) के मामले में माता-पिता दोनों को पहली श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बच्चे, विधवा के साथ पिता और माता दोनों शामिल होंगे।
– माता-पिता दोनों को शामिल करने का मतलब यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके माता-पिता के माध्यम से उसके बच्चों और विधवा के हिस्से में कटौती करके उसके भाई-बहनों को मिल सकती है।