न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के तहत JKDFP को गैरकानूनी संगठन करार दिया है। सरकार ने इसके पीछे कारण यह दिया है कि JKDFP भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। बता दें कि 1998 में इस पार्टी का गठन अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह ने किया था। इस पार्टी का एकमात्र मकसद कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देना, उन्हें हथियार मुहैया करना और वहां के युवाओं में देश के प्रति नफरत भरना रहा है।