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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अर्जी सुनने से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते?
 

Feb 02, 2024 / 11:48 am

Paritosh Shahi

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर उलटा कोर्ट ने ही सवाल दाग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल बेंच ने सोरेन द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायलय में दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, “हाई कोर्ट जाइए। हम इस मामले को नहीं दखेंगे।”

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हेमंत सोरेन ने लगाया आरोप

पीठ ने आदेश दिया, “संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम याचिकाकर्ता पर उच्च न्यायालय जाने का अधिकार खुला रखते हैं। याचिकाकर्ता के लिए यह भी खुला होगा कि वह याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटाने की मांग करे।” संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक “सुनियोजित साजिश” के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

बता दें कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हेमंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तब वो 40 घंटे लापता रहे और इसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया है। आज चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।

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