हेमंत सोरेन ने लगाया आरोप
पीठ ने आदेश दिया, “संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम याचिकाकर्ता पर उच्च न्यायालय जाने का अधिकार खुला रखते हैं। याचिकाकर्ता के लिए यह भी खुला होगा कि वह याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटाने की मांग करे।” संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक “सुनियोजित साजिश” के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
बता दें कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हेमंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तब वो 40 घंटे लापता रहे और इसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया है। आज चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।
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