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इस राज्य के मुख्यमंत्री को अब नहीं जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार

Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

रांचीJul 29, 2024 / 02:27 pm

Prashant Tiwari

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। 
झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को दिया जमानत

बता दें कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में ईडी ने अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में सोरेन ने कोई ‘अपराध’ किया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग की है।
Hemant Soren not go jail Supreme Court upheld decision of Jharkhand High Court
5 महीने जेल में रहे सोरेन

हाई कोर्ट से जमानत के बाद हेमंत सोरेन 28 जून की शाम रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आए थे और इसके बाद सातवें दिन उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। वे पांच महीने जेल में रहे। गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
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