ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड किया
इससे पहले बीमा कंपनियों के लिए ग्रेस पीरियड के दौरान स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना अनिवार्य नहीं था। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के डायरेक्टर पार्थनील घोष ने बताया, पहले बीमा कंपनियां ग्राहकों की ओर से खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ग्रेस पीरियड देती हैं, लेकिन कंपनियां ग्रेस पीरियड के दौरान कोई पॉलिसी कवरेज नहीं देती हैं। अब रेगुलेटरी बॉडी ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए विभिन्न किस्तों के साथ ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड किया है और बीमाकर्ताओं से ग्रेस पीरियड के दौरान भी क्लेम कवरेज प्रदान करने के लिए कहा है। ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड करना ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा। इससे उन्हें यह याद रखना आसान हो जाएगा कि किस तरह की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए कौन सी ग्रेस पीरियड लागू होगी और उसके अनुसार भुगतान करना होगा।
कैशलेस क्लेम सेटसमेंट
कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनियों को एक घंटे में अप्रूवल में देने के नए नियम से बीमाधारक को अस्पताल में जल्द से जल्द इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही हॉस्पिटल से जैसे ही मरीज के डिस्चार्ज की रिक्वेेस्ट मिलेगी, उसके महज 3 घंटे के भीतर ही बीमा कंपनियों को क्लेम सेटसमेंट करना जरूरी होगा। क्लेम सेटलमेंट में देरी होने पर अस्पताल के अतिरिक्त बिल का भुगतान बीमा कंपनी अपनी जेब से करेगी।