कोर्ट ने क्या रखी शर्त?
50 हजार के निजी मुचलके पर राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत से पहले कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा के समक्ष इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने और इस तरह का अपराध दोबारा न करने की शर्त रखी है। यदि शर्तों का उल्लंघन दंपति ने किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। आज शाम तक नवनीत राणा और रवि राणा जेल से रिहा हो सकते हैं।
50 हजार के निजी मुचलके पर राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत से पहले कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा के समक्ष इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने और इस तरह का अपराध दोबारा न करने की शर्त रखी है। यदि शर्तों का उल्लंघन दंपति ने किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। आज शाम तक नवनीत राणा और रवि राणा जेल से रिहा हो सकते हैं।
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सुनवाई से पूर्व नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें कि 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपत्ति को उनके आवास से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने दंपति पर देशद्रोह और लोगों में शत्रुता फैलाने का आरोप के तहत मामला दर्ज किया था। 11 दिनों की जेल के बाद राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुनवाई से पूर्व नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें कि 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपत्ति को उनके आवास से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने दंपति पर देशद्रोह और लोगों में शत्रुता फैलाने का आरोप के तहत मामला दर्ज किया था। 11 दिनों की जेल के बाद राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।