राष्ट्रीय

Legal News: साथ रहना दिव्यांग बच्चे का अधिकार, पिता का नहीं हो सकता तबादला: हाईकोर्ट

Disabled child has right to stay with his father: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वैसे सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद का पोस्टिंग पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन कुछ विशेष मामलों में ऐसा संभव हो सकता है।

Dec 01, 2023 / 09:12 am

स्वतंत्र मिश्र

Government employee has no right to choice transfer postings: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि विशेष योग्यजन बच्चे को उसकी देखभाल करने वाले पिता के साथ रहने का कानूनी अधिकार है। बच्चे के इस कानूनी अधिकार के कारण उसके सरकारी कर्मचारी पिता का सेवाशर्तों के आधार पर दूसरी जगह तबादला नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अपना तबादला किए जाने से व्यथित एक विशेष योग्यजन बच्चे के पिता की याचिका पर पर जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने यह टिप्पणी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि पिता के ज्ञापन पर इस दृष्टिकोण से विचार कर 15 दिन में तर्कसंगत आदेश पारित करें।

‘सरकारी कर्मचारी के पास अपनी पोस्टिंग का कानूनी अधिकार नहीं’

कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के पास अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने का कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन देखभाल करने वाले पिता के साथ रहना विशेष योग्यजन बच्चे का कानूनी अधिकार है ताकि उसकी पुनर्वास गतिविधियां प्रभावित न हो। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के इस अधिकार को केंद्र सरकार ने 6 जून 2014 के ऑफिस मैमोरेण्डम के जरिये मान्यता दी है कि विशेष योग्यजन बच्चे की देखभाल करने वाले सरकारी कर्मचारी का तबादला करने से उसके बच्चे के व्यवस्थित पुनर्वास पर असर पड़ सकता है। इस मैमोरेण्डम को असम सरकार ने स्वीकार किया है।

यह भी पढ़ेंHenry Kissinger Died: अमरीका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल विजेता हेनरी किसिंगर का 100 वर्ष में निधन, भारतीयों के बारे में नहीं रखते थे अच्छी राय


Hindi News / National News / Legal News: साथ रहना दिव्यांग बच्चे का अधिकार, पिता का नहीं हो सकता तबादला: हाईकोर्ट

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.