जीएसटी परिषद की सिफारिशे केवल प्रेरक मूल्य
न्यायमूर्ति ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि 246A राज्य और केंद्र को समान मानता है। वहीं 279A के अनुसार राज्य व केंद्र सरकारों को जीएसटी काउंसिल अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट रूप यह कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशे केवल प्रेरक मूल्य है।
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क्या काम करता है GST परिषद
जीएसटी परिषद भारत में GST के बारे में किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित करने के लिए एक शीर्ष सदस्य समिति है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। समिति की अध्यक्षता के दौरान सभी राज्य के वित्त मंत्री सहायता प्रदान करते हैं।