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J&K: आतंकियों से ‘हमदर्दी’ रखने वालों को किया जा रहा है चिन्हित, चुन-चुनकर निकाले जा रहे सरकारी कर्मचारी

J&K: राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एजेंसियां उन सरकारी कर्मिचारियों को चिन्हित कर एक्शन ले रही रही है जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं।

नई दिल्लीJul 25, 2024 / 01:40 pm

Paritosh Shahi

J&K: जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और नार्को-आतंकवाद में कथित संलिप्तता के आरोप में चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों के हमदर्द माने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया हो। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से अब तक 64 सरकारी कर्मचारियों को इसी प्रकार के आरोपों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया जा चुका है।
इस साल अब तक नौ कर्मचारियों को निकाला

संविधान का अनुच्छेद 311 सरकार को बिना किसी जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान करता है। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इस तरह की बर्खास्तगी का विरोध किया है और इसे “मनमाना” कहा है। इस साल अब तक नौ कर्मचारियों को “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों” में शामिल होने के आरोप में नौकरी से निकाला जा चुका है। चार नए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद, अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सरकार नार्को-आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस की नीति’ अपना रही है।
चारों बर्खास्त कर्मचारियों में पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर और इम्तियाज अहमद लोन, स्कूल शिक्षा विभाग के जूनियर असिस्टेंट बाजिल अहमद मीर, और ग्रामीण विकास विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता मोहम्मद जैद शाह शामिल हैं। सरकारी जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, ये चारों कर्मचारी “आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे।” कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ “अपराधी सामग्री साक्ष्य” एकत्र किए हैं।

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