कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
सुमित स्याल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है।आदेश में सालाना 9 फीसदी ब्याज के साथ मोबाइल का 29,890 रुपये दाम भी वापस करने का आदेश दिया है। आयोग के सामने अपनी शिकायत में सुमित स्याल ने कहा कि उन्होंने फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर किया था। घटना 25 सितंबर, 2019 की है। उन्होंने 29,890 रुपये का पेमेंट किया था। जब उन्होंने पार्सल खोला, तो पैकेट अंदर एक डमी मोबाइल फोन देखकर दंग रह गए। उन्होंने डमी फोन की फोटो ली और फ्लिपकार्ट से शिकायत की, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला।
‘शिकायत विचार करने लायक नहीं’- फ्लिपकार्ट
जबकि दूसरी ओर फ्लिपकार्ट और ईकार्ट लॉजिस्टिक्स अपने वकील ने दावा किया कि सुमित स्याल की शिकायत विचार करने लायक नहीं है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस तरह के किसी किसी भी गड़बड़ी के लिए फ्लिपकार्ट को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी सामान बेचने वालों और ग्राहकों के बीच बिक्री लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए मीडिएटर के रूप में काम करता है।