बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।
West Bengal: बंगाल राजभवन की संविदा महिला कर्मचारी ने कोलकाता पुलिस से शिकायत की थी कि राजभवन में पिछले 2 मई को तीन अधिकारियों ने उसे गलत तरीके से रोककर छेड़ छाड़ की।
कोलकाता•May 18, 2024 / 03:45 pm•
Prashant Tiwari
Hindi News / National News / बंगाल के राज्यपाल पर लगा छेड़छाड़ और रेप का आरोप, राजभवन के तीन अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज