scriptPM मोदी को 2030 तक चुनाव लड़ने से रोकना चाहती थी फातिमा, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खेला | Fatima wanted to stop PM Modi from contesting elections till 2030, Supreme Court played a trick on him | Patrika News
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PM मोदी को 2030 तक चुनाव लड़ने से रोकना चाहती थी फातिमा, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खेला

Lok Sabha Elections 2024: जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत में ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती।

नई दिल्लीMay 14, 2024 / 04:33 pm

Prashant Tiwari

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
Fatima wanted to stop PM Modi from contesting elections till 2030, Supreme Court did it
अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत में ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह याचिका वापस लेने की इजाजत दे सकती है। इस पर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत को ईसीआई के पास उठाने की स्वतंत्रता दी जाय। लेकिन अदालत ने वो छूट भी नहीं दी और इसे खारिज कर दिया।
धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री

दिल्ली स्थित याचिकाकर्ता फातिमा ने कहा कि चूंकि ईसीआई प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए वह मजबूरी में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने “न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी कीं।” बता दें कि इससे पहले अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

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