Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की लगाई फटकार, दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने को कहा
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की और कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) को चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए।
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की और कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए, जो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। जस्टिस सूर्यकांत और सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने दल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है। पीठ ने कहा कि किसान नेता को चिकित्सा सहायता मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं।
‘आपको इससे सख्ती से निपटना होगा’- SC
पीठ ने कहा, “यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति है, तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। किसी की जान दांव पर है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के संबंध में 20 दिसंबर के शीर्ष अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जब वह मामले की फिर से सुनवाई करेगा।’
खनौरी सीमा पर आमरण अनशन जारी
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक दल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं। आज विशेष सुनवाई के दौरान, पीठ ने दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के पंजाब सरकार के प्रयासों पर विरोध करने वाले किसानों द्वारा आपत्ति जताने और बाधा डालने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। पीठ ने कहा, “हमें उन किसानों पर गंभीर संदेह है जो उन्हें सहायता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।’ शीर्ष अदालत पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रही है कि दल्लेवाल को आमरण अनशन के दौरान उचित चिकित्सा सहायता मिले।
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