rbi in-charge of printing currency?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास भारत में बैंकनोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, लेकिन सिक्कों को डिजाइन करने की शक्ति केंद्र के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि बैंक नोटों की डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद अनुमोदित हो।
दूसरी ओर, Coins Act 2011 केंद्र सरकार को सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का एकमात्र अधिकार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका केंद्र द्वारा आपूर्ति किए गए सिक्कों को सर्कुलेशन के लिए जारी करने तक सीमित है।