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Explainer: क्या किसी राजनीतिक दल पर चल सकता है मुकदमा, जानिए क्या हैं नियम

Explainer: देश में पहली बार ED ने दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपपत्र में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। पॉलिटिकल पार्टी पर केस करने के क्या हैं नियम-

नई दिल्लीMay 18, 2024 / 07:15 am

Akash Sharma

Explainer: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अपने सातवें पूरक आरोप पत्र में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को पहली बार आरोपी बनाया। देश में पहली बार ED ने आरोपपत्र में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी पर केस करने के क्या हैं नियम-

– ईडी ने इस मामले में PMLA की धारा 70 के तहत कार्रवाई की है जो कंपनियों के अपराध से संबंधित है। जांच एजेंसी ने कहा कि धारा 70 उसे PMLA के तहत एक राजनीतिक दल पर मामला दर्ज करने का अधिकार देती है।

– पीएमएलए की धारा 70 में प्रावधान है कि जब किसी कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय व्यवसाय संचालित करने वाली इकाई का हिस्सा होने के नाते प्रभारी या जिम्मेदार था, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

– कानून के अनुसार, एक कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत एक व्यावसायिक इकाई है। एक कंपनी को ‘व्यक्ति’ के रूप में भी जाना जाता है। एक कंपनी एक राजनीतिक दल के विपरीत, मुनाफा चाहती है। लेकिन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘व्यक्तियों के संघ’ की परिभाषा के तहत राजनीतिक दल को ‘कंपनी’ के रूप में शामिल करने के लिए पिछले साल धारा 70 के दायरे का विस्तार किया गया था।
– राजनीतिक दल को धारा 29 ए के तहत नागरिकों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि आम आदमी पार्टी भी व्यक्तियों का एक संघ है, इसलिए वह भी कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है और उसके सदस्यों या इसे संचालित करने वालों पर स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।
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