EPFO: क्या PF की 50% रकम ही ATM से निकाल सकेंगे कर्मचारी? जानें कब और कितनी सैलरी पर कितने रुपये निकालने का है नियम
EPFO Money Withdrawal Rules 2025: इस सुविधा के तहत प्रॉविडेंट फंड (PF) यूजर्स अपने खाते में जमा रकम को ATM मशीन के जरिए निकाल सकेंगे। इसके लिए भविष्य निधि खाताधारक (PF Account Holder) अकाउंट होल्डर को एक स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा जो बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होगा।
EPFO ATM Money Withdraw Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के देश के 7 करोड़ PF Account Holders को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। EPFO ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस सेवा के अगले साल 2025 से शुरू किए जाने की संभावना जताई है। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने बताया कि नए सिस्टम में ऐसे EPFO सब्सक्राइबर जिनका निधन हो चुका है, उनके वारिस भी ATM के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं।
ATM जैसा ही होगा EPFO विड्रॉल कार्ड
इस सुविधा के तहत प्रॉविडेंट फंड (PF) यूजर्स अपने खाते में जमा रकम को ATM मशीन के जरिए निकाल सकेंगे। इसके लिए भविष्य निधि खाताधारक (PF Account Holder) अकाउंट होल्डर को एक स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा जो बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होगा। एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है कि जनवरी 2025 से ये सर्विस शुरु हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत PF की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे।
नौकरी जाने के इतने दिन बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा
PF अकाउंट में पैसा निकालने के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% रकम भी निकाल सकता है। इससे वह व्यक्ति बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के लगभग दो महीने बाद निकाला जा सकता है। जब से EPFO सदस्यों के लिए PF की रकम ATM से निकालने की सुविधा का ऐलान हुआ है तब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स को अपनी रकम जरूरत के वक्त मिलने में आसानी का भरोसा हुआ है।