कोर्ट ने माना कि टीसी स्कूलों के लिए अभिभावकों से फीस की बकाया राशि वसूलने का साधन नहीं है। टीसी में फीस के बकाया संबंधी प्रविष्टि बच्चे के चरित्र को कलंकित करेगी और यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत मानसिक उत्पीड़न का एक रूप है।
सिंगल जज के आदेश पर अपील
कोर्ट सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह कहा गया था कि छात्रों के बकाया शुल्क के बारे में शिक्षण संस्थानों इशारा देने से छात्रों या उनके माता-पिता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी पढ़ें
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