स्कूलों को लेकर कही ये बात
ग्रेप-3 में दिल्ली-एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस चरण के तहत दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में भी बदलाव कर सकती है।
इन चीजों पर रहेगी रोक
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े हुए कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। NCR राज्यों से अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।
ये रहेगी छूट
GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को गुरुग्राम, फरीदबाद, दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन के इस्तेमाल पर छूट रहेगी। दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर छूट रहेगी।