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Delhi में फिर जहरीली हुई हवा, GRAP-3 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक

Delhi News: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में जीआरपी-3 लागू कर दिया है। CAQM की उप समिति ने यह फैसला लिया है।

नई दिल्लीDec 16, 2024 / 05:33 pm

Ashib Khan

delhi pullation

Delhi News: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में जीआरपी-3 लागू कर दिया है। CAQM की उप समिति ने यह फैसला लिया है। 13 दिसंबर को जारी संशोधित ग्रेप-3 के नियम लागू होंगे। बता दें कि दोपहर 2 बजे दिल्ली का AQI 367 था। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण खराब वायु गुणवत्ता अक्सर नवंबर से जनवरी तक बनी रहती है। अधिसूचना में कहा गया कि शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों को देखते हुए जिसके कारण दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप समिति ने पूरे NCR में संशोधित ग्रेप-3 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। सीपीसीबी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। 

स्कूलों को लेकर कही ये बात

ग्रेप-3 में दिल्ली-एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस चरण के तहत दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में भी बदलाव कर सकती है। 

इन चीजों पर रहेगी रोक

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े हुए कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। NCR राज्यों से अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है। 

ये रहेगी छूट

GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को गुरुग्राम, फरीदबाद, दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन के इस्तेमाल पर छूट रहेगी। दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर छूट रहेगी। 
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