‘मैंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन…’- CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अभी तक दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के हाईकोर्ट के फैसले को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली है और आदेश की समीक्षा करेंगे। सीएम सुखू ने कहा, “मैंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन अग्रिम प्रीमियम एक नीति पर आधारित है जिसके तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनाई गई थी, तो मैं मुख्य वास्तुकार था। हमने प्रति मेगावाट एक आरक्षित मूल्य रखा था, जिस पर कंपनियों ने बोली लगाई थी। अग्रिम प्रीमियम के मामले में मध्यस्थता द्वारा एक निर्णय लिया गया था। हमारी सरकार मध्यस्थता आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गई और सरकार को मध्यस्थता में 64 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। मैंने इसके बारे में जानकारी ली है और हम इस प्रकार के आदेश के बारे में अध्ययन करेंगे।”हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रतन ने दिया ये बयान
हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रतन ने कहा, “हाईकोर्ट का यह आदेश एक निष्पादन याचिका में आया है जिसमें सेली हाइड्रोपावर ने एक निष्पादन याचिका दायर की है कि एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में दिए गए आदेश में 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम वापस किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने वह पैसा अपीलीय न्यायालय में जमा नहीं किया है। इसलिए यह आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया में दिया गया है, लेकिन यह खबर इसलिए बन रही है क्योंकि उच्च न्यायालय ने हिमाचल भवन की नीलामी के बारे में कहा है और कहा है कि इस संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है।”