राष्ट्रीय

अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल के लिए अनुमति जरूरी : दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court Order दिल्ली हाईकोर्ट का एक सख्त आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि, कोई भी व्यक्ति बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो अगर इस्तेमाल करता है तो अनुमति लेनी जरूरी होगा। नहीं तो ….

Nov 25, 2022 / 05:16 pm

Sanjay Kumar Srivastava

अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल के लिए अनुमति जरूरी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें बिग बी की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज और फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश से विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया गया। अमिताभ ने नकली ‘कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी)’ लॉटरी घोटाले करने वाले लोगों, उनके नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर्स, पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
अमिताभ बच्चन की अनुमति जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि, उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध रूप से अमिताभ बच्चन के नाम से वेब-डोमेन पंजीकृत किया हुआ है।न्यायमूर्ति नवीन चावला ने पाया कि प्रतिवादी अभिनेता अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी लोकप्रियता का उपयोग कर रहे हैं।
प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में बनता है मामला?

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है? ये कथित तौर पर अमिताभ बच्चन बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम करती हैं।
ऐतिहासिक फैसला – वकील अमीत नाइक

अमीत नाइक और प्रवीण आनंद के साथ वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे बच्चन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। वकील अमीत नाइक ने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति को बच्चन के नाम, फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग उनकी सहमति और प्राधिकरण के बिना करने से रोक देगा।
अमिताभ बच्चन पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उनके नाम ‘अमिताभ बच्चन/बच्चन/एबी/बिग-बी’, फोटो और आवाज सहित उनके व्यक्तित्व अधिकारों और विशेषताओं का उल्लंघन करने से रोकते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था।
यह भी पढ़े – भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड बूस्टर खुराक को DCGI की मंजूरी, जानें खासियतें

यह भी पढ़े – यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

Hindi News / National News / अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल के लिए अनुमति जरूरी : दिल्ली हाईकोर्ट

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.