ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है, उनकी अब ऑफिस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 16 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। पहली डोज लेने के बाद ही कर्मचारियों को ऑफिस में आने की अनुमति दी जाएगी।
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दिल्ली में ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है उन्हें ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी, हालांकि ऑफिस में प्रवेश रोकने से पहले सरकार ने कर्मचारियों को एक हफ्ते तक का वक्त दिया है। ये बैन 16 अक्टूबर से लागू होगा।
दिल्ली में ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है उन्हें ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी, हालांकि ऑफिस में प्रवेश रोकने से पहले सरकार ने कर्मचारियों को एक हफ्ते तक का वक्त दिया है। ये बैन 16 अक्टूबर से लागू होगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव विजय देव के हस्ताक्षर वाले इस सर्कुलर में कहा गया है कि वैक्सीन की डोज न लेने वाले शिक्षकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की डोज नहीं ले लेते।
आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की कम से कम पहली डोज भी नहीं ली है, उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके ऑफिस/स्वास्थ्य केंद्रों/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वे वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ले लेते।
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आदेश के मुताबिक, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए वैक्सीन की डोज लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।
आदेश के मुताबिक, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए वैक्सीन की डोज लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।